पायलटों के इस्तीफे को लेकर Akasa Air की बढ़ी मुश्किलें, DGCA ने किया मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार
Akasa Air Pilots Row: अकासा एयर और उसके पायलटों के बीच इस्तीफे को लेकर हुए विवाद पर DGCA ने दिल्ली हाइकोर्ट से कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.
Akasa Air Pilots Row: एविएशन रेगुलेटर DCGA ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया है कि वह पायलटों और अकासा एयर (Akasa Air) के बीच रोजगार समझौते में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसने नोटिस अवधि पूरी किए बिना इस्तीफा देने वाले पायलटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. DGCA ने कहा कि यह संबंधित पक्षों के हित में होगा कि याचिकाकर्ता कंपनी Akasa Air उड़ान संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या में पायलट नहीं होने पर सीमित संचालन बनाए रखने संबंधी DGCA के आदेश का अनुपालन करे.
43 पायलटों के इस्तीफे देने से संकट में एयरलाइन
DGCA ने नई विमानन कंपनी अकासा एयर (Akasa Air) की एक याचिका के जवाब में अपनी लिखित दलीलें दायर कीं. अकासा एयर की याचिका में कहा गया है कि अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी किए बिना अचानक 43 पायलटों के इस्तीफा देने से कंपनी संकट की स्थिति में है.
Akasa Air ने DGCA से की मांग
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 19 सितंबर को कंपनी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और पक्षों से अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था. कंपनी और उसके सीईओ विनय दुबे ने 14 सितंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें डीजीसीए को "गैर-जिम्मेदाराना कार्यों" के लिए इन पायलटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
TRENDING NOW
Gold-Silver Price Diwali: दिवाली पर सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आई गिरावट, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट
1 नवंबर से बदल जाएंगे Credit Card के नियम: SBI और ICICI Bank ने किए नए बदलाव, जानिए आप पर क्या होने वाला है असर
BSNL का साथ देने आगे आई Tata Group की ये दिग्गज कंपनी, कर दिया ऐसा काम कि यूजर्स खुद बोलेंगे- थैंक्यू!
बाजार बंद होते ही Tata ग्रुप की इस कंपनी ने पेश किए दमदार नतीजे, 265% बढ़ा मुनाफा, कल शेयर में दिखेगा एक्शन
DGCA ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि उसके पास हवाईअड्डा संचालकों, एयरलाइन संचालकों या किसी अन्य हितधारकों के संबंध में किसी भी रोजगार अनुबंध और निर्णयों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है.
डीजीसीए ने अदालत से 'अकासा एयर' (Akasa Air) की याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज करने का आग्रह किया और कहा, "डीजीसीए एयरलाइन और पायलट के बीच रोजगार समझौते में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसमें पायलटों की बर्खास्तगी का मामला शामिल है."
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:21 PM IST